देश में भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) के पॉलिसी होल्डर की संख्या करोड़ों में हैं, रोजाना ना जाने कितने ही लोगों की पॉलिसी मैच्योर होती रहती है. परन्तु बहुत से पॉलिसी होल्डर पॉलिसी मैच्योर होने पर भी क्लेम नहीं कर पाते, इस कारण एलआईसी (LIC) ने खुद पॉलिसी होल्डर से क्लेम करने का अनुरोध किया है. एलआईसी का कहना है कि पॉलिसी होल्डर फिजिकल पेपर जमा करने के बयाज ऑनलाइन तरीके से भी क्लेम कर सकते हैं.
ऐसे करें LIC पॉलिसी मैच्योरिटी क्लेम
एलआईसी एंडोमेंट प्लान कैसे क्लेम करें –
एंडोमेंट प्लान मैच्योरिटी के लिए पॉलिसी अवधि के अंत में भुगतान किया जाता है. भुगतान की नियत तारीख से 2 महीने पहले पॉलिसी जारी करने वाला ब्रांच एलआईसी पॉलिसी धारक को बीमा राशि भुगतान की जानकारी देती है. आवश्यक दस्तावेज प्राप्त हो जाने के पश्चात अग्रिम रुप से भुगतान किया जाता है ताकि मैच्योरिटी राशि पॉलिसी धारक के बैंक खाते में जमा हो जाए. LIC वेबसाइट के अनुसार आवश्यक दस्तावेज में डिस्चार्ज फॉर्म, पॉलिसी दस्तावेज, एनईएफटी मैंडेट फॉर्म (सहायक दस्तावेज के साथ बैंक खाता विवरण), केवाईसी मानदंड आदि की प्रक्रिया पूरी करनी होगी.
एलआईसी मनी बैक पॉलिसी क्लेम –
LIC मनी बैंक पॉलिसी पॉलिसीधारक को समय-समय पर भुगतान की पेशकश करती है, एलआईसी डेथ क्लेम उन पॉलिसियों के मामले में देय है जो सहीं समय पर प्रीमियम का भुगतान करते हैं. जहाँ मृत्यु पॉलिसी टर्म के भीतर हुई है. बीमित व्यक्ति के मृत्यु की सुचना मिलने पर एलआईसी शाखा कार्यालय निम्न दस्तावेज की मांग करता है.
- क्लेम फार्म A (दावेदार का बयान)
- मृत्यु रजिस्टर से प्रमाणित पत्र
- उम्र का प्रमाण यदि उम्र स्वीकार नहीं किया गया है
- पॉलिसी एमडब्ल्यूपी के तहत नामांकित, आवंटित या जारी नहीं की गई है तो मृतक की संपत्ति पर स्वामित्व का साक्ष्य
- ओरिजनल पॉलसी डाक्यूमेंट
अगर मृत्यु जोखिम की तारीख या पुनरुद्धार/बहाली की तारीख से तीन साल के भीतर होती है, तो निम्न दस्तावेज मांगे जाते हैं
- क्लेम फॉर्म B
- दावा प्रपत्र B1 – अगर बीमित व्यक्ति को अस्पताल में उपचार प्राप्त हुआ हो
- दावा फॉर्म B2
- दावा फॉर्म C
- दावा प्रपत्र E
अगर बीमाधारक की मृत्यु अप्राकृतिक तरीके से हुई है तो प्रथम सूचना रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस जांच रिपोर्ट की प्रमाणित प्रतियां आवश्यक है.
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